NFSA New Form New update: खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, ऐसे भरें NFSA फॉर्म

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत भारत सरकार ने देशभर में गरीब और वंचित परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना लागू की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को राशन, गेहूं, चावल, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्यान्न बेहद सस्ते दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार का उद्देश्य देश में भूखमरी को कम करना और प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त और पोषक आहार मुहैया कराना है।

हाल ही में, राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। अब आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही, खाद्य सुरक्षा योजना के लिए एक नया आवेदन फॉर्म जारी किया गया है, जिसे भरकर लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, और कैसे आप इसे भर सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

पिछले कुछ महीनों में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह योजना उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका जीवन स्तर बहुत निम्न है और जो उचित मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत खाद्यान्न वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने समयसीमा को बढ़ाया है। अब आवेदक 30 अप्रैल 2025 तक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इससे उन सभी पात्र व्यक्तियों को मौका मिलेगा, जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे।

यह निर्णय सरकार ने पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए यह विस्तार उन तक मदद पहुंचाने में सहायक होगा।

खाद्य सुरक्षा योजना में नया आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लिए नया आवेदन फॉर्म जारी किया है। नया फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस फॉर्म में कुछ नए कॉलम जोड़े गए हैं, जो आवेदक की स्थिति और पात्रता की जानकारी प्रदान करेंगे।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी नागरिकों को इस योजना का लाभ मिल सके, चाहे वे ऑनलाइन आवेदन कर सकें या न कर सकें।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

खाद्य सुरक्षा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों को फॉलो करें:

  1. वेबसाइट पर जाएं: आवेदक को सबसे पहले राजस्थान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  2. आवेदन फॉर्म भरें: वेबसाइट पर दिए गए ‘खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) आवेदन’ लिंक पर क्लिक करें और वहां उपलब्ध आवेदन फॉर्म को भरें।

  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदक को फॉर्म भरते समय आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी।

  4. फॉर्म जमा करें: सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद, फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें।

ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया:

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, वे निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं:

  1. ई-मित्र केंद्र पर जाएं: आवेदन के लिए निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाएं और वहां पर अपना आवेदन फॉर्म भरें।

  2. दस्तावेज़ जमा करें: आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतियां जमा करें।

  3. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: ई-मित्र सेवा के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने के बाद एक रसीद प्राप्त करें, जो आपके आवेदन की पुष्टि करेगा।

खाद्य सुरक्षा फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड: आवेदक और परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड।

  • राशन कार्ड: यदि पहले से राशन कार्ड है, तो उसकी प्रति।

  • पहचान पत्र: वोटर आईडी, पैन कार्ड या पासपोर्ट।

  • आय प्रमाण पत्र: परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण।

  • पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों की हालिया फोटो।

  • घोषणापत्र: पंचायत से जारी घोषणापत्र (यदि लागू हो)।

ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया

खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। इस प्रक्रिया के तहत आवेदक को अपने व्यक्तिगत विवरण को प्रमाणित करना होगा। ई-केवाईसी के बिना कोई भी लाभार्थी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। इसके लिए लाभार्थियों को राशन वितरण केंद्र पर जाकर अपने विवरण की पुष्टि करनी होगी।

महत्वपूर्ण संपर्क जानकारी

यदि आवेदन प्रक्रिया से संबंधित कोई समस्या हो या अधिक जानकारी चाहिए, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरण का उपयोग कर सकते हैं:

  • हेल्पलाइन नंबर: 0141-2227352 (कार्यशील घंटे में)

  • ईमेल: secy-food-rj@nic.in, afcfood-rj@nic.in

  • पता: खाद्य विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज.) – 302005

निष्कर्ष

खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) उन सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उच्च कीमतों के कारण खाद्यान्न नहीं खरीद सकते। इस योजना के तहत नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नवीनतम अपडेट के अनुसार, खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे और अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे।

आवेदन प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप संपर्क कर सकते हैं और समय रहते आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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