राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया – आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान में गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत खाद्य सुरक्षा योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर पात्र परिवार को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री प्रदान करना है। यह योजना खासकर उन परिवारों के लिए है, जो गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवन यापन करते हैं। सरकार द्वारा इस योजना में नाम जोड़ने के लिए कई सुधार किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इस लेख में हम जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, और इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता मानदंड

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप योजना के पात्र हैं। पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

  1. राजस्थान का स्थायी निवासी होना: आवेदक को राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। राज्य के बाहर के लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

  2. आयकरदाता नहीं होना: आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को आयकर का भुगतान नहीं करना चाहिए। आयकरदाता इस योजना के लाभ से बाहर होते हैं।

  3. सरकारी कर्मचारी से संबंधित न होना: यदि आवेदक के परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।

  4. बीपीएल या अन्य पात्र श्रेणियां: बीपीएल राशन कार्ड धारक, इंदिरा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन काम करने वाले श्रमिक, विधवा पेंशन धारक, वरिष्ठ नागरिक पेंशन प्राप्तकर्ता, पंजीकृत श्रमिक, या सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र होते हैं।

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए दस्तावेज

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेज़ों के बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड: आवेदक और परिवार के सभी सदस्य के आधार कार्ड की प्रति। आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित होती है।

  2. राशन कार्ड: परिवार का वर्तमान राशन कार्ड। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो इसे आवेदन के साथ जोड़ने का प्रयास करें।

  3. पहचान पत्र: आवेदक का कोई सरकारी पहचान पत्र, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, या पासपोर्ट।

  4. जन्म प्रमाण पत्र: यदि कोई बच्चा योजना में नाम जुड़वाना चाहता है, तो उसके जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

  5. पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक और परिवार के सभी सदस्य की पासपोर्ट साइज फोटो।

  6. जन आधार कार्ड: आवेदक का जन आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।

  7. घोषणापत्र: पंचायत से जारी घोषणापत्र (यदि लागू हो)। इसके तहत आवेदनकर्ता को अपनी गरीबी और पात्रता का प्रमाण देना होता है।

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया सरल और सुलभ है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है:

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया-

  1. राज्य खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं: आवेदक को राजस्थान खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म उपलब्ध होते हैं।

  2. ई-मित्र पोर्टल का उपयोग: ई-मित्र सेवा का उपयोग करके आप आवेदन कर सकते हैं। यह एक सरल और सुरक्षित तरीका है।

  3. आवेदन भरें: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।

  4. सबमिट करें: आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के बाद उसे सबमिट करें और आवेदन की स्थिति ट्रैक करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया-

  1. ई-मित्र केंद्र पर आवेदन करें: निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाएं और वहां आवेदन फॉर्म भरें।

  2. फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करें: आवेदक को आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

  3. संबंधित कार्यालय में आवेदन करें: इसके अलावा आप अपने जिले के खाद्य सुरक्षा कार्यालय में भी आवेदन कर सकते हैं।

  4. आवेदन की स्थिति का पालन करें: आवेदन के बाद आपको इसकी स्थिति की जानकारी ई-मित्र या संबंधित कार्यालय से मिल जाएगी।

ई-केवाईसी प्रक्रिया:

आवेदन के बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया भी आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी लाभार्थी असली और पात्र हैं। यदि किसी लाभार्थी ने ई-केवाईसी प्रक्रिया नहीं पूरी की तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। इसके लिए आपको खाद्य सुरक्षा वितरण केंद्र पर जाना होगा और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। (navbharattimes.indiatimes.com)

महत्वपूर्ण संपर्क जानकारी

यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में कोई परेशानी होती है, तो आप निम्नलिखित संपर्क विवरण का उपयोग कर सकते हैं:

  • हेल्पलाइन नंबर: 0141-2227352 (कार्यशील घंटे में)

  • ईमेल:secy-food-rj@nic.in, afcfood-rj@nic.in

  • पता: खाद्य विभाग, सरकारी सचिवालय, जयपुर (राज.) – 302005

निष्कर्ष

राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के गरीब और वंचित परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की आवेदन प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं। उचित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करके, पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने परिवार के लिए आवश्यक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सभी आवेदकों को ई-केवाईसी प्रक्रिया का पालन भी करना होगा।

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