राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लाखों लोगों ने आवेदन किया हुआ है। इस योजना के तहत गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को कम दर पर राशन सामग्री मिलती है। लेकिन बहुत से आवेदनों को सरकार द्वारा “Send Back” कर दिया गया है। अब ऐसे आवेदकों को फिर से फॉर्म सबमिट करने का मौका मिल रहा है। इस खबर से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
NFSA Rajasthan Update के अनुसार, जिन लोगों के फॉर्म में दस्तावेज़ की कमी, जानकारी में गलती, या फ़ोटो संबंधित त्रुटियाँ पाई गई थीं, उनके फॉर्म “Send Back” कर दिए गए थे। पहले इन लोगों को नए सिरे से आवेदन भरना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक अपने पुराने फॉर्म को ही सुधार सकते हैं और दोबारा जमा कर सकते हैं।
फॉर्म दोबारा सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपका आवेदन किस स्थिति में है। इसके लिए आप जन सूचना पोर्टल या ई‑मित्र पोर्टल पर जाकर “NFSA Form Status” चेक कर सकते हैं। आपको अपना जन आधार नंबर, या पंजीयन नंबर दर्ज करना होगा। वहां से पता चलेगा कि आपका फॉर्म “Approved”, “Pending”, या “Send Back” है।
अगर फॉर्म “Send Back” है, तो आपको उसमें बताई गई गलती को सुधारना होगा। यह गलती दस्तावेज़ की कमी, सदस्य की जानकारी में त्रुटि, या नाम-पते में गलतियों के कारण हो सकती है। गलती का विवरण देखने के बाद, आप ऑनलाइन ही सुधार प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार का RRCC पोर्टल उपयोग में लिया जा सकता है। यहाँ पर “Edit Form” या “Resubmit Form” विकल्प दिया गया है।
यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो आप नजदीकी ई‑मित्र केंद्र पर जा सकते हैं। वहां ऑपरेटर आपके पुराने फॉर्म को ओपन करेगा, आवश्यक दस्तावेज़ फिर से स्कैन करके अपलोड करेगा, और आपकी गलतियों को ठीक करवा कर सबमिट कर देगा। इसके बाद आपको एक नई रसीद या टोकन नंबर मिलेगा जिसे आप भविष्य में स्टेटस ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी है। सरकार का मकसद है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। इसलिए अब बार-बार आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने फॉर्म को ही सही करके सबमिट करना होगा। यदि आपके पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं हैं, तो उन्हें पहले तैयार कर लें — जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
फॉर्म सबमिट करने के बाद, कुछ दिनों में उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। आपको समय-समय पर पोर्टल पर जाकर देखना होगा कि फॉर्म “Approved” हुआ या नहीं। अगर फॉर्म दोबारा “Send Back” हो जाए, तो फिर से सुधार करना होगा। यह प्रक्रिया तब तक की जा सकती है जब तक फॉर्म “Approved” न हो जाए।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक करीब 1.47 लाख से अधिक आवेदन पूरे प्रदेश में Send Back की स्थिति में हैं। अकेले पाली ज़िले में 3,608 आवेदन अटके हुए हैं। ऐसे में सरकार ने यह बड़ा फैसला लेकर लोगों की मदद की है।
इस पूरी प्रक्रिया से स्पष्ट है कि अब राशन कार्ड पाने के लिए दोबारा पूरी आवेदन प्रक्रिया नहीं करनी होगी। केवल पुराने फॉर्म को सही करके सबमिट करने की जरूरत है। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो पहले से ही इंतजार कर रहे थे और बार-बार दस्तावेज़ लेकर भागदौड़ कर रहे थे।
NFSA Rajasthan की यह सुविधा उन सभी गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जो योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब वे सरल तरीके से इस योजना से जुड़ सकते हैं और सस्ती दरों पर राशन प्राप्त कर सकते हैं।