राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ना हुआ आसान – जानिए पूरी प्रक्रिया

भारत में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाद्य सुरक्षा वाला राशन कार्ड है। इस कार्ड से हर महीने सरकार सस्ती दर पर राशन देती है। लेकिन बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि अगर घर में 0 से 18 साल के बच्चों का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, तो उनका हक छिन सकता है।

आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि राशन कार्ड में अपने बच्चों का नाम कैसे जोड़ें, कौन से कागज़ लगेंगे और क्या यह काम ऑनलाइन भी हो सकता है।


राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ना क्यों है जरुरी?

हमारे देश में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सरकार की तरफ से सस्ते दाम पर गेहूं, चावल, दाल और चीनी जैसी चीज़ें मिलती हैं। ये सब राशन कार्ड से ही मिलता है।

अब सोचिए अगर आपके बच्चे का नाम कार्ड में ही नहीं है, तो उसे उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि जैसे ही आपके घर में कोई नया बच्चा जन्म ले या फिर किसी बच्चे का नाम छूट गया हो तो आप उसे तुरंत राशन कार्ड में जोड़वा लें।


राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए कौन से दस्तावेज़ लगेंगे?

बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना जरुरी है। घबराने की बात नहीं है, ये दस्तावेज लगभग हर किसी के पास होते हैं:

  1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) – इससे बच्चे की उम्र का पता चलता है।

  2. बच्चे का आधार कार्ड – अब सरकार की कई स्कीमें आधार से जुड़ी होती हैं।

  3. घर के मुखिया का राशन कार्ड – जिस कार्ड में नाम जोड़ना है, वह कार्ड जरूरी है।

  4. पासपोर्ट साइज फोटो – कभी-कभी मां या पिता की फोटो मांगी जाती है।

  5. स्थानीय पता का सबूत – बिजली का बिल, पानी का बिल या आधार कार्ड चलता है।


ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया (अगर आपके राज्य में सेवा चालू है)

आजकल बहुत से राज्य ऑनलाइन नाम जोड़ने की सुविधा देते हैं। जैसे – राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश आदि।

यहां हम आपको ऑनलाइन नाम जोड़ने के आसान स्टेप्स बता रहे हैं:

  1. अपने राज्य की खाद्य और आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

  2. “राशन कार्ड सुधार” या “नया सदस्य जोड़ें” वाले विकल्प पर क्लिक करें।

  3. लॉगिन करें – अगर ID नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।

  4. मांगी गई जानकारी भरें – बच्चे का नाम, जन्म तारीख, आधार नंबर आदि।

  5. दस्तावेज़ अपलोड करें – जो ऊपर बताए गए हैं।

  6. सबमिट करें और एक रसीद डाउनलोड करें।

  7. कुछ दिन बाद आप उसी वेबसाइट पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं।

ध्यान दें – हर राज्य की वेबसाइट अलग हो सकती है। इसलिए अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाएं।


ऑफलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया (सभी राज्यों में उपलब्ध)

अगर आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, तो कोई बात नहीं। ऑफलाइन तरीका भी बहुत आसान है।

  1. अपने इलाके के राशन डीलर या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर जाएं।

  2. वहां से एक फॉर्म लें जिसमें नाम जोड़ने के लिए जानकारी भरनी होती है।

  3. फॉर्म भरें और जरूरी कागज़ उसके साथ लगाएं।

  4. भरे हुए फॉर्म को दफ्तर में जमा करें।

  5. आपको एक रसीद मिलेगी, उसे संभालकर रखें।

  6. कुछ दिन बाद राशन कार्ड में आपके बच्चे का नाम जुड़ जाएगा।


कितने दिन में जुड़ता है नाम?

  • ऑनलाइन प्रक्रिया: 7 से 15 दिनों में

  • ऑफलाइन प्रक्रिया: 15 से 30 दिनों में

अगर किसी कागज़ में गड़बड़ी हो जाए, तो थोड़ा और समय लग सकता है।


राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए कितना शुल्क देना होगा?

नहीं, बच्चे का नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त होती है। अगर कोई अधिकारी या डीलर आपसे पैसे मांगे, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं।


⚠️ कुछ ज़रूरी बातें

  • अगर बच्चा अभी 1 साल से कम उम्र का है, तो उसका आधार कार्ड बनवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में जन्म प्रमाण पत्र ही काफी होता है।

  • जिन राज्यों में ऑनलाइन सेवा नहीं है, वहां ऑफलाइन ही सबसे अच्छा तरीका है।

  • अगर आपके कार्ड में पहले से बहुत सारे सदस्य हैं, तो विभाग पहले जांच करेगा कि और सदस्य जोड़े जा सकते हैं या नहीं।


🔚 निष्कर्ष

राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ना अब पहले से बहुत आसान हो गया है। चाहे आप ऑनलाइन तरीका अपनाएं या ऑफलाइन, बस आपको सही जानकारी और कागज़ तैयार रखने की जरूरत है।

अगर आपके घर में 0 से 18 साल की उम्र का कोई बच्चा है और उसका नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो आज ही यह काम करवा लीजिए। इससे आपका बच्चा भी सरकार की योजनाओं का फायदा उठा सकेगा।

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